CG Mahtari Vandan Yojana 2024 : इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के निवासी महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से से कम नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत विवाहित महिला के आलावा विधवा, तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओ को भी लाभ के श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने अपने वादे के मुताबिक महतारी वंदन योजना की घोषणा की जिसके तहत महिलाओ को हर महीने 1000 रूपये देने की बात कही। बहुत से लोगो के मन में यह बात है की इस योजना का लाभ कैसे और कहा से मिलेगा ? कहा जाकर फॉर्म भरना है ? ये सब। आप लोगो को बता की इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आया है जिसमे Mahtari Vandan Yojana का लाभ मार्च से मिलना चालू हो जायेगा।
Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana 2024 ( Online or Offline form Apply )
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना |
पात्रता | छत्तीसगढ़ के महिला |
योजना सहायता राशि | 1000/- रूपये प्रतिमाह ( 12000/- रूपये प्रतिवर्ष ) |
योजना का प्रावधानिक राशि | 1200 करोड़ रूपये |
आवेदन कैसे करे ? | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
घोषणा किसने किया ? | भाजपा सरकार द्वारा |
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया – | 05/02/2024 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि – | 20/02/2024 |
सूची जारी करना | 21/02/2024 |
सूची पर आपत्ति करने का दिनांक | 21 से 25 फरवरी तक |
अंतिम सूची जारी | 01/03/2024 |
स्वीकृत पत्र जारी करना | 05/03/2024 |
राशि खाते में डालना | 08/03/2024 |
आवेदन स्टेटस | चालू है |
CG Mahtari Vandan Yojana का लाभ कब से मिलना चालू हो जायेगा – | महतारी वंदन योजना का लाभ 08 मार्च 2024 से मिलना चालू हो जायेगा। |
विभागीय अधिसूचना देखे – | अधिसूचना एवं नियम शर्ते |
आवेदन फॉर्म – | यहाँ देखे आवेदन फॉर्म |
महतारी वंदन योजना विभागीय वेबसाइट – | cgstate.gov.in |
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की पात्रता –
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो –
- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की अपात्रता –
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला अपात्र होंगी –
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मंडल स्थानीय निकाय में स्थाई / अस्थाई / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो।
- उस परिवार के कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता –
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में रु. 1000/- प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जायेगा।
- ऐसे महिलाये जिन्हे सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओ से प्रतिमाह रु. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही हैं, तो ऐसे प्राप्त महिलाओ को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जाएगी, जिनसे उन्हें कुल राशि रु. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सकें।
आवेदन करने का माध्यम –
योजना हेतु आवेदन महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा योजना के मोबाइल ऐप द्वारा निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे –
- आँगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से भरे जाने हेतु आँगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से।
- ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम / ग्राम पंचायत सचिव ( ग्राम प्रभारी ) की लॉगिन आईडी से।
- परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आवेदन किये जा सकेंगे, इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से।
- आवेदक स्वं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाइल एप के माध्यम से के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया ओ. टी. पी. आधारित होगी तथा सम्बंधित आंगनबाड़ी केंद्र का चयन अनिवार्य होगा। इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रो ग्रामवार / वार्डवार सूची उपलब्ध होगी।
- नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डो में नगरीय निकाओ के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाये जायेंगे तथा वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से वार्ड के अंतर्गत आने वाले आँगनबाड़ी केन्द्रो के लॉगिन आईडी के माध्यम से, परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकेंगे।
आवेदक महिला को आवेदन किये जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा-
- स्व सत्यापित स्वम की पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्थानीय निवासी के सम्बन्ध में दस्तावेज। ( निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र। )
- स्वं का एवं पति का आधार कार्ड।
- स्वं का एवं पति का पैन कार्ड ( यदि हो तो )
- विवाह का प्रमाण पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाओ द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / पैन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस। कोई एक
- पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- स्व-घोषणा पत्र। ( आवेदन के साथ संलग्न )
आवेदकों के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए उपरोक्त दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता होने पर आवेदक को स्वं उल्लेखित स्थलों पर उपस्थित होना होगा।
FAQ ( Mahtari Vandan Yojana CG ) :-
इसमें आवेदन फॉर्म 05 फरवरी से भरना चालू हो जायेगा।
इसमें आवेदन फॉर्म ऑफलाइन / ऑनलाइन माध्यम से कराया जायेगा ।
Next information dete rahiyega