CG Labour Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना पक्का एवं सुरक्षित आवास बनाने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से ऐसे श्रमिक परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है या जो कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं।
पात्रता:
मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनका निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास क्रय अथवा आवास निर्माण के लिए एकमुश्त राशि देय होगा।
देय लाभ:
मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण नवीन आवास क्रय के लिए राशि रूपये 100000 मंडल द्वारा एकमुश्त देय होगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- आधार कार्ड
- नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- 10 रु के स्टाम्प में कोई आवास नहीं होने की घोषणा
- बैंक पासबुक की मूल स्कैन की गई प्रति
- भूखंड का खसरा नक्शा / B1 / पट्टे से संबंधित दस्तावेज
- स्वयं की जमीन में निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय करने पर – भवन अनुज्ञप्ति / पट्टा संबंधित दस्तावेज
- शहरी क्षेत्र के लिए – नवीन आवास निर्माण की अनुबंध / अनुज्ञा की मूल स्कैन प्रति अथवा ग्रामीण क्षेत्र के लिए – ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र
ऑफिसियल साइट देखे – https://shramevjayate.cg.gov.in/ अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी चॉइस सेण्टर से संपर्क करे।
