RajivGandhi Kisan Nyay Yojna | छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी किसान न्याय योजना

RajivGandhi Kisan Nyay Yojna 2022: छत्तीसगढ़ शासन ने राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत किसान भाइयो के लिए यह योजना की शुरुवात की गयी है। Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna 4th Kist 2022 के लिए Bank KYC अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2022 तक समय दिया गया है, इसके बाद राशि को बैंक खाते में डालना शुरू कर दिया जायेगा। कृषको से अनुरोध है की वे अपना सभी आवश्यक दस्तावेजों को जिस भी बैंक में आपका रुपया आने वाला है, वहाँ जाकर सभी दस्तावेज की जानकारी को सत्यापित करा सकते है।

देखने में आया है की कई कृषक बैंक में जाकर अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जैसे जानकारी लेकर नहीं जाते है जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने घर से एक कागज में मोबाइल नंबर को लिखकर जरूर ले जावे जिससे आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। RajivGandhi Kisan Nyay Yojna

RajivGandhi Kisan Nyay Yojna 2022 का विवरण देखे –

 योजना का नाम – छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2022
 योजना की शुरूवात – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किया गया
 लाभार्थी – छत्तीसगढ़ राज्य के कृषक
 आवेदन मोड – ऑफलाइन / ऑनलाइन
 राशि का भुगतान – 9,000 से 10,000 रूपये
 राज्य – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
 राजीव गाँधी किसान न्याय योजना PDF – पीडीऍफ़ देखे 
 आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट –https://kisan.cg.nic.in/

कृषको को आदान सहायता राशि –

खरीफ 2021 धन के के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का , कोदो-कुटकी , सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषको को प्रति वर्ष 9,000 रु. प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जयेगी

वर्ष 2020 -21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धन विक्रय किया गया था ,यदि वे धन के बदले कोदो -कुटकी ,गन्ना, अरहर ,मक्का ,सोयाबीन ,दलहन ,तिलहन सुगंधित धान ,अन्य  फोर्टिफाइड धन, केला ,पपीता लगते है तो उसे प्रति एकड़ 10 ,000 रु .आदान सहायता राशि दी जाएगी वृक्षारोपण करने वाले कृषको को तीन वर्षो तक आदान सहायता राशि दी जाएगी

कृषक अपना पंजीयन  कैसे करे –

लाभ प्राप्त करने हेतु कृषको को 1 जून से 30 सितम्बर 2021 तक राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के पोर्टल  https://rgkny.cg.nic.in में पजीयन करना अनिवार्य है

इन्हे भी देखे – छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी और योजना की जानकारी

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के लिए पात्रता –

  1. समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे
  2. संस्थागत भु – धारक कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे
  3. रेगहा /बटाईदार /लीजी कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे
  4. संबंधित मौसम में भुइंया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो ; उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य किया जायेगा
  5. कृषको  को आदन सहायता राशि प्राप्त करने  आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा अपंजीकृत कृषको को योजना अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी
  6. निर्धरित फसलों पर ही आदान सहायता देय होगी
  7. पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधनों का ध्यान रखा जायेगा
  8. आवेदन पत्र में गलत जानकारी देकर सहायता राशि प्राप्त करने वाले कृषको से भू- राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान के अनुसार राशि की वसूली की जाएगी
  9. पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार द्वारा परिवार के नामंकित व्यक्ति की नाम से आदान सहायता राशि प्रदान  की जाएगी

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